अगर आपके यहां भी है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, तो इस योजना का ले सकते है लाभ

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

योजना का उद्देश्य

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब वृद्धजनों को मासिक पेंशन प्रदान करके उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना।
वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। सामाजिक असुरक्षा को कम करना और गरीबी उन्मूलन में योगदान देना।

पात्रता

लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी का नाम BPL सूची में होना चाहिए या उसकी मासिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹4,000 से कम हो। लाभार्थी भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। 60-79 वर्ष आयु वर्ग के BPL लाभार्थी पात्र हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के BPL लाभार्थी भी पात्र हैं, लेकिन उन्हें अधिक राशि मिलती है।सरकारी पेंशन, विधवा पेंशन, या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

कितनी मिलती है पेंशन की राशि

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल ₹1,000 प्रतिमाह भुगतान किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को राज्य स्तर पर बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह कर दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान शामिल है।

आवेदन प्रक्रिया step by step

पात्र व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते है ऑनलाइन आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश में एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) पर आवेदन कर सकते है https://sspy-up.gov.in

वेबसाइट पर जाएं और “वृद्धावस्था पेंशन” विकल्प चुनें।
“ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
फॉर्म में मांगी गई जानकारी (नाम, आयु, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि) भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर का उपयोग करें।

ऑफलाइन आवेदन के लिए

अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं।
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
फॉर्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सके।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के लिए), आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड), BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी), बैंक खाता पासबुक (DBT के लिए खाता नंबर और IFSC कोड), पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।

इस तरह मिलता है लाभ

आवेदन के बाद, जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के बाद, पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पेंशन राशि भेजी जाती है।
उत्तर प्रदेश में, सरकार ने पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे 1 अप्रैल 2025 से सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद पात्र लाभार्थियों को स्वचालित रूप से पेंशन मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 98.28 लाख लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया है। 1 अप्रैल 2025 से सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी अभी भी जीवित हैं और पात्र हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

यह योजना केवल BPL परिवारों के लिए है। यदि परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो यह लाभ बंद हो सकता है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। फर्जी योजनाओं से सावधान रहें।

अधिक जानकारी के लिए

वेबसाइट: https://sspy-up.gov.in
हेल्पलाइन: उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की हेल्पलाइन 1800-419-0001 या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
ऑफलाइन: नजदीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत में संपर्क करें।

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