नूपुर शर्मा बयान पर कानपुर दंगे: हाईकोर्ट ने आरोपी नदीम को दी जमानत

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 में कानपुर में हुए दंगे के एक आरोपी नदीम को जमानत दे दी। यह दंगा भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हुआ था। जमानत का आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने सुनाया।

यह मामला कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 4 जून 2022 को पुलिस ने 36 नामजद और लगभग 500 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद दंगा भड़क गया और पुलिस पर पथराव हुआ।

नदीम को घटना के चार दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नदीम के वकील ने दलील दी कि वह 2022 से जेल में है, उसकी भूमिका अस्पष्ट है, और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि नदीम निर्दोष है। वहीं, सरकार ने बताया कि नदीम के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से केवल तीन में उसे जमानत मिली है।

कोर्ट ने माना कि दंगा अशांति फैलाने के उद्देश्य से हुआ था और सीसीटीवी फुटेज से नदीम की पहचान हुई थी। हालांकि, फुटेज की कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। चूंकि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, कोर्ट ने नदीम को जमानत देने का फैसला किया।

Leave a Comment