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आगरा विकास प्राधिकरण ने दो अनाधिकृत निर्माण किए सील

Published On: January 31, 2026
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आगरा। एडीए (आगरा विकास प्राधिकरण) क्षेत्रान्तर्गत शनिवार को दो अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सीलबंदी की कार्यवाही की गई।
अय्यूब द्वारा हॉस्पिटल रोड, फुव्वारा, कोतवाली वार्ड, आगरा में बिना मानचित्र स्वीकृति कराए जा रहे निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के अंतर्गत सील किया गया।
वहीं डी.के. बसंल एवं आलोक कुमार बसंल पुत्र कैलाशनाथ द्वारा संपत्ति संख्या 6/270-ए, पथवारी बेलनगंज, छत्ता वार्ड, आगरा पर अनाधिकृत रूप से संचालित फैक्ट्री को भी धारा 28-क(1) के तहत सीलबंद किया गया।
यह कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ते के सहयोग से संपन्न की गई।

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