आर्टिकल 370 अब नहीं लौटेगा, सुप्रीम कोर्ट बोला- अस्थायी प्रावधान था, अब बहस बेकार…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 370 पर वापस नहीं गया। अस्थायी नियम, अब एक अस्वीकृत राष्ट्रपति थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया। अदालत, हालांकि, सोमवार को खेली गई थी, और राष्ट्रपति द्वारा 370 विदेश विभाग को हटाने के लिए वापस ले लिया गया था।


कई वर्षों के बाद 370 को हटाने के निर्णय की सटीकता पर चर्चा करना उचित नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश ने डाई कैंडराजुद का फैसला नहीं दिया और यह सुझाव नहीं दिया कि विधान सबखान 370 को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह नियम अस्थायी है। इस संबंध में, अदालत ने एक स्थिर सरकार को खारिज कर दिया।

पांच जजों के पैनल ने अनुच्छेद 370 पर कुल तीन फैसले लिखे. हालांकि इन फैसलों के शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन निष्कर्ष एक ही हैं. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर ने विलय के साथ ही अपनी संप्रभुता भारत को ही समर्पित कर दी थी। इस तरह उसकी कोई संप्रभुता नहीं रह गई। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के अलग संविधान को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह महज भारत के साथ उसके रिश्तों को परिभाषित करने के लिए ही था।

फैसले से पहले ये दावे किए गए थे कि कई नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है। इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसी बातें गलत हैं और पीडीपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि फैसले से पहले उनकी लीडर महबूबामुफ्ती को नजरबंद किया गया है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में गुपकार गठबंधन में शामिल कई दलों की ओर से भी याचिकाएं दाखिल की गई थीं। आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. हवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे.


सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अपील पर सोमवार को फैसला सुनेगा। इसे सोमवार, 11 दिसंबर को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।

पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं. शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए वकीलों की दलीलों के साथ-साथ केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, वकील तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य की दलीलें भी सुनीं। . याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य जाने-माने वकीलों ने बहस की.
5 अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

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