आबकारी नीति: कोर्ट ने खारिज की आप नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर रहे जांच का सामना

दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी।कोर्ट ने गुरुवार को ही संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।

संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने गुरुवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चार अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं संजय सिंह
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह चार अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल को जमानत अर्जी पर फैसला गुरुवार को सुनाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वे फैसला शुक्रवार को देंगे।

लेकिन आज भी संजय सिंह को राहत नहीं मिली। संजय सिंह के वकील ने जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि अदालत को सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संदेह है कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है तो अदालत को सिंह के पक्ष में फैसला देना चाहिए।

सिंह के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर उंगली उठाते हुए कहा उनके मुवक्किल को आपने मुझे 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा है। फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी सही जगह पर नहीं है उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। अन्यथा हर व्यवसाय भ्रष्ट हो जाएगा।

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