कुत्ते नें काटा तों मिलेंगे 20हजार रूपये /-
Tnf Today
कुछ दिनों पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने के अधिकांश मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला सुनाया था
फैसले में कोर्ट ने कहा था कि राज्य में अगर किसी व्यक्ति को आवारा कुत्ते काटते हैं,
तो सरकार को उस व्यक्ति को मुआवजा देना होगा
कोर्ट के आदेश में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि कुत्ते के काटने के बाद पीड़ित को प्रति दांत दस हजार रुपये देने होंगे
वहीं अगर कुत्ते के काटने के बाद पीड़ित को घाव होता है
ऐसे में उसको 20 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा।
इसको लेकर कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने का भी निर्देश दिया था