आगरा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत प्राप्त दावे और आपत्तियों को लेकर समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग स्वच्छ, शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से संचालित की जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक की जानकारी दी गई। साथ ही 26 जनवरी 2026 की सायं 6 बजे तक प्राप्त दावों और आपत्तियों की स्थिति से अवगत कराया गया।
बताया गया कि सभी दावे और आपत्तियों की प्रतिलिपि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा रही है तथा संबंधित मतदान केंद्रों पर सूचना पट्ट पर भी चस्पा की जा रही है। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, वे स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा परिवारजन ही सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। सुनवाई के लिए केवल अधिकृत व्यक्ति ही मान्य होंगे।
विशेष अभियान, नोटिस और बीएलओ को सख्त निर्देश
बैठक में जानकारी दी गई कि फॉर्म-6 के साथ-साथ फॉर्म-7 और फॉर्म-8 पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कुछ मतदान केंद्रों पर नोटिस जारी न होने की शिकायत की, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बीएलओ, सुपरवाइजर और एईआरओ को निर्देश दिए गए कि सभी मतदान केंद्रों पर नोटिस की कार्यवाही शत-प्रतिशत और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाए।
बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिन अधिकारी और बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए या मृत मतदाताओं के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि दावे-आपत्तियों से संबंधित नोटिसों का उत्तर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिया जाना है और सभी मामलों की सुनवाई की जा रही है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।





