आगरा। आगरा में तालाब की भूमि पर मंदिर, मस्जिद बन गए हैं। तब से अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तालाब की 49,979 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करने का आदेश डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को दिया गया है। एक महीने में कोर्ट ने अनुपालन संख्या मांगी है।
आगरा के अंगूठी गांव में तालाब भूमि पर बने मंदिर और मस्जिद पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। मंदिर व मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों को तालाब भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हुए हैं। स्वयं यदि अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो प्रशासन निर्माणों को ध्वस्त भी करेगा। ग्राम प्रधान को भी इस संबंध में सदर तहसील प्रशासन ने सूचित भी कर दिया है। 17 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंगूठी निवासी भूरी सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद तालाब भूमि से अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश भी दिए गए थे। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से एक महीने में अनुपालन संख्या मांगी गई है। 20 फरवरी के अंदर एक महीने की मियाद खत्म हो जाएगी। धर्मस्थल के संवेदनशील मामले में प्रशासन ने दोनों पक्षों से आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने की बात भी कही है। यदि आपसी सहमति से भी अतिक्रमण नहीं हटे तो उन्हें प्रशासन उन्हें ध्वस्त कर देगा।
अंगूठी में खसरा संख्या 486 क व 486 ख में करीब 20 बीघा तालाब भूमि तक है। जिस पर भी बीच में करीब 2 बीघा में अमृत सरोवर बना है। जबकि सड़क किनारे अहमद रजा मस्जिद, हनुमान मंदिर व बगीची भी है।