भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष लिखित दलीलें पेश की हैं।
अगली सुनवाई में इस मामले को 20 तारीक को सुनाया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत के सामने लिखित दलीलें पेश कीं, जिनमें आरोपी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना पक्ष रखा|
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के वकीलों को पुलिस की लिखित दलीलों की प्रति सौंपी है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 28 नवंबर को मौका मिला। वकील हर्ष बोरा, जो शिकायतकर्ताओं को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने पहले ही लिखित दलीलें दायर की हैं। अदालत ने कहा है, ‘प्रत्येक अभियोजन और बचाव पक्ष को लिखित दलीलों की आवश्यकता है और उसे प्रदान की जाएगी।’
अदालत ने वकील को 30 अक्टूबर को मामले में अपनी लिखित दलीलें पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि दलीलें पार्टियों के समक्ष व्यवस्थित तरीके से समाप्त की जाएंगी । सिंह के वकील ने 22 नवंबर को लिखित दलीलें दायर कीं । एक भाजपा सांसद ने उनके खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुनवाई करने वाली दिल्ली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ है ।
सिंह के वकील राजीव मोहन ने अदालत में कहा था,
भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ है, इसलिए अभियोजन पक्ष के अनुसार , टोक्यो , मंगोलिया , बुल्गारिया , जकार्ता , कजाकिस्तान , तुर्की आदि में हुए कथित अपराधों की सुनवाई की जाएगी . इस अदालत में कार्यवाही नहीं की जा सकती।” हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने कहा था कि पीड़ितों का यौन उत्पीड़न एक सतत अपराध है क्योंकि यह किसी निश्चित समय पर नहीं रुकता है । इसमें कहा गया था , “जब भी आरोपियों को मौका मिलता है , वे पीड़ितों को परेशान करते हैं और इस तरह के उत्पीड़न को अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है , बल्कि इसे एक श्रृंखला के रूप में या समग्र रूप से देखा जाना चाहिए । “
दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ा , साथ ही यह भी कहा कि उसके खिलाफ आरोपों को निर्धारित करने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं ।