कन्या सुमंगला योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना, लिंगानुपात में सुधार करना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के बारे में
कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक/डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई तक छह चरणों में कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न चरणों में दी जाती है, जो बालिका की शिक्षा और विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़ी होती है।
- प्रथम श्रेणी: बालिका के जन्म पर (1 अप्रैल 2019 या उसके बाद) – ₹5,000 (एकमुश्त)।
- द्वितीय श्रेणी: बालिका का एक वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण होने पर – ₹2,000 (एकमुश्त)।
- तृतीय श्रेणी: कक्षा 1 में प्रवेश पर – ₹3,000 (एकमुश्त)।
- चतुर्थ श्रेणी: कक्षा 6 में प्रवेश पर – ₹3,000 (एकमुश्त)।
- पंचम श्रेणी: कक्षा 9 में प्रवेश पर – ₹5,000 (एकमुश्त)।
- षष्टम श्रेणी: 10वीं/12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक/दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर – ₹7,000 (एकमुश्त)।
नोट: पहले इस योजना में ₹15,000 की सहायता दी जाती थी, लेकिन 2024-25 से इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए बालिका और उसके माता-पिता/अभिभावक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो (पहली श्रेणी के लिए)। एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालांकि, यदि पहली संतान बालिका है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बालिकाएं पैदा होती हैं, तो तीनों बालिकाएं पात्र होंगी। गोद ली गई अनाथ बालिकाएं भी पात्र हैं, और ऐसी स्थिति में परिवार की दो जैविक और दो गोद ली गई बालिकाएं (कुल चार) लाभ ले सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/टेलीफोन बिल आदि),बैंक पासबुक की प्रति, बालिका की नवीनतम फोटो, परिवार की आय का प्रमाण पत्र (₹3 लाख से कम) निम्नलिखित ये दस्तावेज होने चाहिए।
श्रेणी-विशिष्ट दस्तावेज:
पहली श्रेणी: जन्म प्रमाण पत्र। दूसरी श्रेणी: टीकाकरण कार्ड। तीसरी से पांचवीं श्रेणी: संबंधित कक्षा में प्रवेश का प्रमाण पत्र। छठी श्रेणी: 10वीं/12वीं का अंक पत्र, स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश की रसीद और संस्थान का प्रमाण पत्र। यदि बालिका गोद ली गई हो, तो गोद लेने का प्रमाण पत्र।
योजना के फायदे
जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक ₹25,000 की मदद, जो बालिका की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने में मदद। बालिकाओं को स्कूल और कॉलेज तक पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। उच्च शिक्षा और डिप्लोमा कोर्स के लिए सहायता से बालिकाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:
ऑनलाइन आवेदन
इस आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं। होमपेज पर Citizen Service Portal पर क्लिक करें। नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें और यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करें। लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें।
आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर चेक की जा सकती है।
ऑफलाइन आवेदन
नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, खंड विकास अधिकारी, SDM, जिला प्रोबेशन अधिकारी या उप मुख्य प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म में सभी सही जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करें। यह फॉर्म जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
यह आवेदन डाक से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।
एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए ही आवेदन किया जा सकता है, सिवाय विशेष मामलों (जुड़वां या गोद ली गई बालिकाएं) के। गलत जानकारी या डुप्लीकेट आवेदन पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है।
हेल्पलाइन नंबर
योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:
1800-833-0100, 1800-1800-300 नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जांच करें।