मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में उम्रकैद की सजा

माफिया मुख्तार अंसारी* को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में 13 मार्च 2024 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

सजा:

  • आईपीसी 467/120 बी: उम्रकैद और ₹1 लाख जुर्माना
  • 420/120 बी: 7 वर्ष की सजा और ₹50 हजार जुर्माना
  • 468/120 बी: 7 वर्ष की सजा और ₹50 हजार जुर्माना
  • आर्म्स एक्ट: 6 महीने की सजा और ₹2 हजार जुर्माना

अदालत:

  • विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत
  • 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में भी मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी

मामला:

  • 10 जून 1987 को गाजीपुर के जिलाधिकारी को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए फर्जी आवेदन
  • गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर
  • 4 दिसंबर 1990 को सीबीसीआईडी द्वारा मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज
  • 1997 में आरोप पत्र दाखिल

अभियोजन पक्ष:

  • एडीजीसी विनय कुमार सिंह और अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला

प्रमुख बिंदु:

  • मुख्तार सफेद टोपी और सदरी पहने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेश हुआ।
  • यह मुख्तार को आठवीं बार सजा हुई है।
  • 54 पेज का फैसला सुनाया गया।
  • मुख्तार को अब तक 7 मामलों में सजा मिल चुकी है।
  • फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी ने मुकदमा दर्ज किया था।
  • सुनवाई के दौरान तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी।

अगले कदम:

  • मुख्तार अंसारी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

यह सजा लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा झटका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *