सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर दोनों नेताओं को जमानत दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया।
गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर दोनों नेताओं को जमानत दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया।
क्या है आधिकारिक गोपनीय दस्तावेज लीक करने का मामला
साल 2022 में इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार अविश्वास मत में असफल रहने के बाद गिर गई थी। पीटीआई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सेना के साथ मिलकर साजिश के तहत उन्हें सत्ता से बाहर किया है। सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने एक रैली में एक पत्र दिखाकर दावा किया था कि उनके पास इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने सेना के साथ साजिश कर उनकी सरकार गिराई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना और अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आरोप है कि जिस चिट्ठी को इमरान खान ने रैली में दिखाया, वह गोपनीय राजनयिक पत्र था। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ आधिकारिक गोपनीय दस्तावेज को उजागर करने के आरोप में 23 अक्तूबर 2023 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी।
जेल में ही रहेंगे इमरान खान
बता दें कि इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने के मामले में जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बता दें कि इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के दौरान पीएम रहते हुए मिले सरकारी तोहफों को बेचने और उनसे मिले पैसों को उजागर नहीं करने का दोषी पाया गया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक तोशाखाना मामले में इमरान खान पर आरोप है कि सरकारी खजाने की महंगी घड़ियां दुबई में बेची गईं। साथ ही बेचे गए तोहफों में इत्र, हीरे के गहने, डिनर सेट आदि शामिल हैं।