पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

एक पेड़ काटने पर एक लाख का जुर्माना

आगरा। आगरा में हरे पेड़ों को काटकर फार्म हाउस बनाने वाले संचालकों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का चाबुक चला है। कोर्ट ने एक पेड़ काटने के बदले एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में आगरा के पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट का फैसला आया है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में हरे पेड़ों को काटने वालों को सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की सिफारिश पर कोर्ट ने माथुर फार्म हाउस के संचालकों पर एक पेड़ काटने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फार्म हाउस बनाने के लिए 17 हरे पेड़ काट दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने की एवज में 20 गुना यानी 340 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए माथुर फार्म हाउस संचालक को वन विभाग को जमीन देनी होगी। साथ ही, पेड़ों के रखरखाव का खर्च भी चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आगरा के पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता की याचिका पर गुरुवार को सुनाया।

आगरा के पर्यावरणविद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुईयां की बेंच ने फार्महाउस मामले की सुनवाई की। याचिका में 17 हरे पेड़ काटने की शिकायत थी। इस मामले में कोर्ट ने 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। फार्म हाउस संचालक के अधिवक्ता ने कोर्ट में पेड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की रियायत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अवमानना का नोटिस जारी करने की चेतावनी दे दी। कोर्ट के कहने पर अधिवक्ता ने सीईसी (सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी) की सिफारिशें मानने के लिए सहमति दी।

340 पेड़ लगाने के लिए कोर्ट ने माथुर फार्म हाउस संचालकों से वन विभाग को जमीन देने को कहा है। वही साथ ही, कोर्ट ने कहा है कि पेड़ों की देखरेख करने में वन विभाग जो खर्चा करेगा। वह खर्चा फार्म हाउस संचालकों को जमा करना होगा। साथ ही डॉ. शरद गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुल गुप्ता की दलीलों पर कोर्ट बताया कि माथुर फार्म हाउस पर यमुना नदी के डूब क्षेत्र में निर्माण संबंधी पाबंदियों के नियम भी लागू होंगे।

इसके साथ ही गधा पाड़ा माल गोदाम में पेड़ काटे जाने के मामले सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीईसी की रिपोर्ट के मुताबिक माल गोदाम में काटे गए पेड़ों पर जमीन लेने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं।

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