31 जुलाई तक जमा करें हाउस टैक्स, पाएं 10% छूट – वरना होगी कुर्की!

आगरा नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2025 तक अपना हाउस टैक्स यानी गृहकर जरूर जमा कर दें। इस तारीख तक टैक्स जमा करने पर उन्हें 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। अगर किसी ने तय समय सीमा के भीतर गृहकर जमा नहीं किया, तो नगर निगम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें संपत्ति को कुर्क या सील करना भी शामिल है। नगर निगम इस बार गृहकर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने जानकारी दी कि सभी जोनल कार्यालयों को गृहकर वसूली का लक्ष्य दे दिया गया है। हर जोन के कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन संपत्ति मालिकों पर ₹50,000 से अधिक का टैक्स बकाया है, उन्हें समय से नोटिस और बिल भेजे जाएं। साथ ही वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम की ओर से यह भी बताया गया है कि अगर निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो संबंधित संपत्तियों पर कुर्की और सीलिंग जैसी कार्रवाई की जाएगी।

अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि टैक्स भुगतान को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अब लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी और समय की भी बचत होगी।

नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य बकायेदारों से समय पर टैक्स वसूली करना है ताकि शहर में विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त किया जा सके। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना गृहकर जमा कर दें, जिससे छूट का लाभ भी मिल सके और किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके।

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