वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस स्कीम में समय से पहले जमा राशि निकालने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं । वित्त मंत्रालय ने 7 नवंबर , 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से डाकघर सावधि जमा से निकासी अवधि के नियमों में संशोधन किया है |
किसी भी पोस्ट ऑफिस एफडी को खोलने की तारीख से 6 महीने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है , और 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को 4 साल पूरे होने से पहले समय से पहले नहीं निकाला जा सकता है।
आसान शब्दों में कहें तो 5 साल की एफडी स्कीम में आप जमा किए गए पैसे को 4 साल बीतने से पहले नहीं निकाल सकते हैं . इंडिया पोस्ट के ईमेल स्पष्टीकरण के अनुसार , 10 नवंबर , 2023 को या उसके बाद खोली गई 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को एफडी खोलने की तारीख से 4 साल बाद ही बंद किया जा सकता है । हालाँकि, 9 नवंबर , 2023 से पहले खोली गई FD के लिए , समय से पहले निकासी के समान नियम लागू होते हैं।
यदि 1 साल, 2 साल या 3 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से एक साल से पहले बंद कर दी जाती है , तो केवल ब्याज बचत खाते में जमा किया जाएगा । अगर 2 साल या 3 साल की पोस्ट ऑफिस FD को एक साल के बाद समय से पहले निकाला जाता है , तो 1 साल या 2 साल की पोस्ट ऑफिस FD पर लागू ब्याज दर से 2% जुर्माना काट लिया जाएगा । यदि 3-वर्षीय एफडी को 1 वर्ष के बाद समय से पहले वापस ले लिया जाता है , तो ब्याज प्राप्त करने के लिए बंद एफडी पर लागू ब्याज दर 2% कम हो जाएगी ।
चार साल पूरे होने के बाद , डाकघर बचत खाते केवल 5 – वर्षीय डाकघर एफडी के लिए ब्याज निकासी के लिए पात्र होंगे । पुराने पोस्टल एफडी समयपूर्व निकासी नियम के मुताबिक, 9 नवंबर या उससे पहले खोली गई पोस्ट ऑफिस एफडी को पुराने समयपूर्व निकासी नियम के तहत बंद किया जा सकता है । इसका मतलब है कि आप जमा की तारीख से 6 महीने पूरे होने से पहले किसी भी पोस्ट ऑफिस एफडी से पैसा निकाल सकते हैं । पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के प्री – मैच्योर निकासी नियमों में बदलाव हुआ है । वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक , पांच साल की एफडी स्कीम में चार साल की अवधि से पहले प्री -मैच्योर निकासी नहीं की जा सकती है. इसका मतलब यह है कि पोस्ट ऑफिस एफडी से समय से पहले निकासी अब पिछले पांच साल के बजाय चार साल की अवधि के बाद ही संभव होगी । इसके अलावा, यदि आप एक साल , दो साल या तीन साल के लिए एफडी योजना में निवेश करते हैं और 6 महीने से 1 साल के भीतर पैसा निकालते हैं , तो आपको केवल डाकघर बचत खाते की ब्याज दर का लाभ मिलेगा , जो कि एफडी योजना की तुलना में काफी कम है ।
“यदि आप दो या तीन साल की योजना में निवेश करने के एक साल बाद एफडी योजना से पैसा निकालते हैं , तो आपको एफडी की निर्दिष्ट ब्याज दर की तुलना में 2% कम ब्याज दर का लाभ मिलेगा । इसी तरह, यदि आप किसी एफडी योजना से पैसा निकालते हैं पांच साल की एफडी योजना में चौथे साल से लेकर पांच साल पूरे होने से पहले तक आपको डाकघर बचत खाते के अनुसार ब्याज दर का लाभ मिलेगा । डाकघर के पुराने नियम क्या हैं ? ” ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 नवंबर , 2023 से पहले खोले गए पोस्ट ऑफिस एफडी खातों पर पुराने नियम लागू होंगे । 9 नवंबर तक खोले गए आपके पोस्ट ऑफिस एफडी खाते में छह महीने तक निकासी की कोई सुविधा नहीं है । इसलिए, पुराने नियमों के अनुसार , , निवेश के छह महीने के भीतर निकासी की कोई सुविधा नहीं है । छह महीने , एक साल, दो साल, तीन साल या पांच साल के बाद , अवधि पूरी होने से पहले , यदि आप प्री – मैच्योर निकासी निकालते हैं , तो आपको केवल बचत खाते पर ब्याज दर का लाभ मिलेगा । संचित राशि की मासिक गणना . इसी तरह अगर आप 5 साल की एफडी स्कीम में प्री – मैच्योर विदड्रॉल चार साल के बाद निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 3 साल की एफडी स्कीम का लाभ मिलेगा ।