मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इलाहाबाद HC ने दिया था आदेश; 23 जनवरी को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर इलाहााद HC के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर इलाहााद HC के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद (विवादित परिसर) के सर्वे के आदेश पर मंगलवार (16 जनवरी, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्ज़िद पक्ष की याचिका को सुने.
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच से संबंधित आदेश पारित किए थे, लेकिन ईदगाह शाही कमेटी ने पूरे मामले को मथुरा जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का विरोध किया था। इस मुद्दे पर अगली सार्वजनिक सुनवाई 23 जनवरी, 2024 को होनी है। .
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है.
उनका तर्क था कि इस मस्जिद में कई हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जिससे पता चलता है कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थल पर बनाई गई थी। इस कारण से, अदालत द्वारा नियुक्त आयोग को तथ्य जुटाने होंगे ताकि अदालत मामले पर विचार कर सके।
12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने की मांग को स्वीकार कर लिया था. उच्च न्यायालय ने शाही-ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था. लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है.