राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट का 3 हफ्ते में सरेंडर करने का कड़ा आदेश
इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सोनम की जमानत याचिका को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को 3 सप्ताह (21 दिन) के भीतर सरेंडर करने का सख्त निर्देश दिया है, जिसके बाद उसे दोबारा जेल जाना होगा।
मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह कार्रवाई मेघालय सरकार द्वारा सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ दायर की गई चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई है। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने शादी के बाद हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। मृतक राजा रघुवंशी इंदौर के एक जाने-माने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे। SC ने जमानत रद्द करने के साथ-साथ निचले न्यायालय को इस पूरे मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यदि 6 महीने की समयावधि के भीतर सुनवाई (ट्रायल) पूरी नहीं हो पाती है, तो सोनम रघुवंशी नए सिरे से दोबारा जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है।
पीड़ित परिवार को मिली बड़ी राहत
सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द होने और उसे वापस जेल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से पीड़ित परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से इंसाफ की आस लगाए बैठा पीड़ित पक्ष इस फैसले के बाद न्याय की दिशा में इसे एक बेहद मजबूत कदम मान रहा है।