आगरा जिला कारागार की महिला बैरक में विधिक जागरूकता शिविर: बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

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आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (लखनऊ) के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (आगरा) के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला कारागार की महिला बैरक में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कारागार अधीक्षक श्री हरिओम शर्मा, उप कारापाल श्री अंजनी कुमार, श्रीमती मेघा सहित जेल के तमाम कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी गई जानकारी - शिविर के दौरान महिला बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने बंदियों को बताया कि यदि कोई भी बंदी आर्थिक तंगी या किसी अन्य मजबूरी के कारण अपने केस के लिए वकील रखने में असमर्थ है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे पूरी तरह निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही महिलाओं को लोक अदालत, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध कानून, महिला एवं बाल अधिकार और सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

समस्याओं का समाधान और जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष - कार्यक्रम के दौरान महिला बंदियों की समस्याओं और कानूनी जिज्ञासाओं को बेहद गंभीरता से सुना गया और मौके पर ही उनके विधिक समाधान के लिए जरूरी परामर्श दिए गए। शिविर के साथ-साथ जेल परिसर का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें महिला बंदियों को मिलने वाले साफ-सुथरे आवास, शुद्ध पेयजल, भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को परखा गया। महिला बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर अधिकारियों ने पूरी तरह संतोष व्यक्त किया।

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