मॉडल रोड निर्माण के दौरान पीपल धराशायी होने पर सामाजिक वानिकी विभाग ने दर्ज कराया केस

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लापरवाही से गिरा पीपल का वृक्ष,सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत चल रहा था दिल्ली गेट के पास सड़क निर्माण का कार्य,खुदाई से पीपल का पेड़ गिरा, निर्माण एजेंसी पर मुकदमा दर्ज

-टीटीजेड क्षेत्र में बिना अनुमति वृक्ष क्षति पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत हुई कार्रवाई

आगरा। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम से अनुबन्धित निर्माण एजेंसी श्रीराम कंस्ट्रक्शन द्वारा सीएम ग्रिड योजना के अन्तर्गत देहली गेट पर मॉडल रोड निर्माण में खुदाई के दौरान पीपल के पेड़ की जड़ के पास गहरी खुदाई करने से पेड़ की जड़ें खुल जाने के कारण पीपल का पेड़ गिर गया। चूंकि आगरा जनपद टी०टी० जैड० के अन्तर्गत आता है यहाँ किसी भी प्रकार का वृक्ष पातन से पूर्व मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तत्कम में उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए त्वरित जॉचोपरान्त लापरबाह कम्पनी श्रीराम कंसट्रैक्शन के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई है।

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